वर्जीनिया में प्रत्यर्पण नीति
संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अनुच्छेद IV, धारा 2, खंड 2, प्रत्यर्पण को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित करता है: " किसी भी राज्य में देशद्रोह, गुंडागर्दी या अन्य अपराध का आरोपी व्यक्ति, जो न्याय से भाग जाएगा और दूसरे राज्य में पाया जाएगा, उस राज्य के कार्यकारी प्राधिकारी की मांग पर, जहां से वह भागा था, उसे रिहा कर दिया जाएगा, उसे अपराध के अधिकार क्षेत्र वाले राज्य में हटा दिया जाएगा। "
प्रत्यर्पण प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों को वापस करने के लिए किया जा सकता है, जिन पर अपराध का आरोप है, सुधार विभाग से भागने वाले लोगों और पैरोल और प्रोबेशन का उल्लंघन करने वालों को वापस लौटाया जा सकता है।
वर्जीनिया में, प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले प्रावधान सेक्शन19 में दिए गए हैं। 2-84 से 19 तक। वर्जीनिया कोड का 2-118 (1950), जैसा कि बदला गया है।
जब वर्जीनिया एक मांग वाला राज्य है, तो राष्ट्रमंडल सचिव के कार्यालय में प्रत्यर्पण विशेषज्ञ द्वारा सभी प्रत्यर्पण अनुरोधों की समीक्षा की जाती है, ताकि यह पक्का किया जा सके कि वे पूरी तरह से तैयार हैं और शरण राज्य की ज़रूरतों का अनुपालन करते हैं। एक बार सभी दस्तावेज़ पूरे हो जाने के बाद, गवर्नर औपचारिक रूप से प्रत्यर्पण का अनुरोध करते हैं। आखिर में, अगर प्रत्यर्पण दिया जाता है, तो गवर्नर भगोड़े को वापस लाने के लिए, स्थानीय कॉमनवेल्थ अटॉर्नी द्वारा नामित एक या अधिक कानून प्रवर्तन अधिकारियों से अनुरोध करता है।
जब वर्जीनिया शरण देने वाला राज्य होता है, तो मांग करने वाले राज्य से राष्ट्रमंडल सचिव के कार्यालय को प्रत्यर्पण का अनुरोध मिलता है। इसके बाद, प्रत्यर्पण का अनुरोध अटार्नी जनरल के ऑफ़िस को भेज दिया जाता है, जहाँ कानूनी स्थिति के लिए इसकी समीक्षा की जाती है। जब गवर्नर का कार्यालय संतुष्ट हो जाता है कि मांग करने वाले राज्य ने प्रत्यर्पण के लिए ज़रूरी शर्तें पूरी कर ली हैं, तो गवर्नर का वारंट जारी किया जाता है।
यात्रा के आदेश
अगर आप कानून प्रवर्तन प्रतिनिधि हैं और यात्रा के ऑर्डर सबमिट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम में नए हैं, तो आपको एक नया खाता बनाना होगा, जिसे यात्रा ऑर्डर सबमिट करने से पहले एक्सट्रैडिशन के निदेशक द्वारा मंज़ूरी दी जानी चाहिए।
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गवर्नर का वारंट प्राप्त करना
गवर्नर के वारंट के लिए अनुरोध कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी के कार्यालय द्वारा गवर्नर की ओर से प्राप्त किए जाते हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है। गवर्नर वारंट प्राप्त करने के लिए ज़रूरी जानकारी कानून में स्थापित है और ज़रूरतों से छूट देने का कोई विवेक या क्षमता नहीं है।
राष्ट्रमंडल के सचिव का कार्यालय कॉमनवेल्थ के वकीलों, उनके स्टाफ़ और क़ानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वर्जीनिया में किसी भी भगोड़े को न्याय से बचने से रोका जा सके। इस वजह से, हर तरह के गवर्नर वारंट के लिए साथ में दिए गए आवेदन फ़ॉर्म और चेकलिस्ट दिए गए हैं, ताकि इस कार्यालय को गवर्नर का वारंट जारी करने के लिए ज़रूरी जानकारी मिल सके। अधिकारियों को इन फ़ॉर्म पर गवर्नर वारंट के लिए अनुरोध सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन प्रक्रिया को आसान बनाने और देरी को दूर करने के लिए ऐसा करने की सलाह दी जाती है।
गवर्नर वारंट पाने का सबसे अच्छा समय है। एक भगोड़े वारंट/शिकायत जो गवर्नर के वारंट को पूरा करने के लिए लंबित है, एक भगोड़े को 30 दिनों के लिए रोका जाएगा, और उसे 60 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। आमतौर पर, सभी ज़रूरी जानकारी वाला अनुरोध सबमिट करने के समय से लेकर भगोड़े पर गवर्नर का वारंट तामील होने तक 21 दिन लगते हैं।