आवेदन की प्रक्रिया
पहला कदम:
चरण तीन:
अगर सेवा के लिए चुना जाता है, तो हमारा ऑफ़िस आपसे संपर्क करेगा
चरण चार:
सेवा शुरू करने के लिए आपको शपथ दिलाई गई
आचार संहिता:
गबर्नटोरियल अपॉइंटमेंट्स
बोर्ड और कमीशन अपॉइंटमेंट के बारे में
गवर्नर की नियुक्तियां एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है, जिसमें साल भर लगभग 900 अपॉइंटमेंट किए जाते हैं।
कृपया ध्यान दें कि ज़्यादातर बोर्ड और कमीशन के पास अपॉइंटमेंट की कुछ योग्यताएं हैं जिन्हें वर्जीनिया कोड में दिए गए अनुसार पूरा किया जाना चाहिए। बोर्ड और कमीशन के बारे में और जानकारी कॉमनवेल्थ के सेक्रेटरी की वार्षिक रिपोर्ट में मिल सकती है। जिसे "ब्लू बुक, " के नाम से भी जाना जाता है, इस रिपोर्ट में प्रत्येक बोर्ड के उद्देश्य, शक्तियों और कर्तव्यों, कोड के अनुसार सीट की योग्यता या आवश्यकताएँ और बोर्ड के मौजूदा सदस्यों की सूची के बारे में जानकारी दी गई है।
गवर्नर तीन तरह के बोर्ड और कमीशन में अपॉइंटमेंट लेते हैं:
- एडवाइजरी — एक एडवाइजरी बोर्ड, कमीशन या काउंसिल एजेंसी और जनता के बीच औपचारिक संपर्क का काम करता है, यह सुनिश्चित करता है कि एजेंसी लोगों की चिंताओं को समझती है और उनका जवाब देती है और एजेंसी की गतिविधियाँ जनता को बताई जाती हैं। एडवाइजरी बोर्ड कार्यकारी शाखा एजेंसी को सलाह और सलाह देते हैं।
- नीति — सार्वजनिक नीतियों या विनियमों को प्रख्यापित करने के लिए क़ानून के अनुसार विशेष रूप से पॉलिसी बोर्ड, कमीशन या काउंसिल का शुल्क लिया जाता है। नीति बोर्ड पर क़ानून के अनुसार उन नीतियों या विनियमों के उल्लंघन का फ़ैसला करने का आरोप भी लगाया जा सकता है।
- सुपरवाइजरी — सुपरवाइजरी बोर्ड, कमीशन या काउंसिल एजेंसी के संचालन के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, जिसमें विनियोग अनुरोधों को मंज़ूरी भी शामिल होती है। सुपरवाइजरी बोर्ड एजेंसी निदेशक की नियुक्ति करते हैं और बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि एजेंसी के निदेशक सभी बोर्ड और वैधानिक निर्देशों का अनुपालन करें। एजेंसी के निर्देशक बोर्ड की मर्जी से काम करते हैं।
ध्यान देने योग्य फ़ैक्टर
किसी बोर्ड या कमीशन पर वर्जीनिया के कॉमनवेल्थ में सेवा करना सम्मान और सौभाग्य दोनों की बात है। हालाँकि, सार्वजनिक सेवा हर किसी के लिए नहीं है। बोर्ड या कमीशन के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए:
जैसा कि एक खुली और लोकतांत्रिक सरकार में उम्मीद की जाती है, बोर्ड और कमीशन की गतिविधियाँ सार्वजनिक रूप से और प्रेस की जांच के अधीन होती हैं।
जिन आवेदकों को गवर्नर द्वारा सेवा के लिए चुना जाता है, उन्हें बोर्ड या कमीशन में सेवा देने की शर्त के रूप में वित्तीय जानकारी देनी होगी।
जब तक कि कानून के अनुसार अन्यथा निर्दिष्ट न हो, ज़्यादातर बोर्ड और कमीशन हर साल हर तिमाही में मिलते हैं। हालाँकि, बोर्ड की ज़िम्मेदारियों और कार्यों की वजह से कुछ बोर्ड की मुलाक़ात ज़्यादा हो सकती है।