बोर्ड, प्राधिकरण, & कमीशन में राष्ट्रमंडल में नियुक्त लोगों के लिए आचार संहिता
इसकी और हर प्रशासन की सफलता बहुत हद तक उन कई व्यक्तियों की प्रतिबद्धता, विशेषज्ञता और ईमानदारी पर निर्भर करती है, जिन्हें गवर्नर (“नियुक्त व्यक्ति”) द्वारा राष्ट्रमंडल के बोर्ड, प्राधिकरण और आयोगों में नियुक्त किया जाता है।
हम राष्ट्रमंडल की सफलता में सहायता करने के लिए नियुक्त लोगों द्वारा प्रदान की गई महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा के लिए आभारी हैं और गवर्नर उम्मीद करते हैं कि सभी नियुक्त व्यक्ति सभी वर्जिनियन की सेवा करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता के अनुरूप अपना आचरण करेंगे — हमारा 8। 6 मिलियन ग्राहक।
सार्वजनिक सेवा के महत्वपूर्ण कर्तव्यों के साथ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आती हैं, और नियुक्त लोगों द्वारा किए गए प्रयास, आचरण और टीम वर्क का राज्य सरकार के कुशल संचालन, उसके संस्थानों, राज्य प्रशासन और राष्ट्रमंडल के लोगों पर जनता के विश्वास पर सीधा असर पड़ता है।
नियुक्त लोगों को ईमानदारी से काम करना चाहिए और अपने कार्यालयों के कर्तव्यों का पालन करते समय अनुचित प्रभाव से बचना चाहिए। हर नियुक्त व्यक्ति को उन मामलों पर वोट देने से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए, जिनमें उनके हितों के टकराव की संभावना है, जिसमें भविष्य में ऐसी कार्रवाइयां करना भी शामिल है, जिनसे अतीत में टकराव की धारणा पैदा हो सकती है। नियुक्त लोगों को अटार्नी जनरल के कार्यालय या वर्जीनिया कनफ्लिक्ट ऑफ़ इंटरेस्ट एंड एथिक्स एडवाइज़री काउंसिल से मार्गदर्शन लेना चाहिए, अगर उनके पास संघर्षों के संबंध में कोई प्रश्न या चिंता है, जिसमें इच्छुक पक्षों से उपहार स्वीकार करना या ऐसी कोई अन्य कार्रवाई शामिल है, जो संघर्ष की धारणा पैदा कर सकती है।
इस तरह काम करते समय, सभी नियुक्त लोगों को दूसरों के साथ होने वाली बातचीत में पेशेवर और सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, जिसमें कॉमनवेल्थ का आधिकारिक कारोबार करना भी शामिल है। नियुक्त लोगों को हमेशा सिविल और कॉलेजियल तरीके से काम करना चाहिए और बोर्ड के साथी सदस्यों या स्टाफ़ के साथ असभ्य या अपमानजनक या उपहास करने से बचना चाहिए, भले ही राय में कोई अंतर हो। नियुक्त लोगों को स्थान या परिस्थितियों की परवाह किए बिना नियुक्त किए गए सार्वजनिक अधिकारियों के व्यवहार और शिष्टाचार के बारे में सामान्य ज्ञान दिखाना चाहिए और सभी नियुक्त लोगों को राज्य और संघीय कानूनों का पालन करना चाहिए।
बोर्ड, प्राधिकरण, या कमीशन की बैठकों में उपस्थिति को नियुक्त व्यक्ति की ज़िम्मेदारियों का एक अनिवार्य तत्व माना जाता है। इसलिए, नियुक्त लोगों से मीटिंग्स में शामिल होने की अपेक्षा की जाती है, जब तक कि ऐसी परिस्थितियाँ क्षीण न हों, जो इस तरह की उपस्थिति को रोकती हैं।
नियुक्त व्यक्ति उन मामलों से संबंधित जानकारी की गोपनीयता का सम्मान करेंगे और उन्हें बनाए रखेंगे, जिनसे वे कॉमनवेल्थ की ओर से काम करते हैं। नियुक्त व्यक्ति कॉमनवेल्थ के प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन प्रवक्ता नहीं होते हैं और उन्हें हमेशा इस बात पर विचार करना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने की स्थिति में किसी भी टिप्पणी को उचित माना जाएगा या नहीं।
अगर नियुक्त व्यक्ति राज्य के कानून, संघीय कानून या इस आचार संहिता के अनुसार अपना आचरण नहीं करते हैं, तो वर्जीनिया कोड § 2 के अनुसार, उन्हें गवर्नर की इच्छा पर प्रशासन में सेवारत अपने पद से अलग किया जा सकता है। 2-108।